मंगलवार, 26 मई 2020

UP Government: क्वारंटाइन नियम में किया बदलाव, विदेश से आने वालों को उठाना पड़ेगा अपना खर्च


उत्तर प्रदेश सरकार ने विदेश ने आने वाले नागरिकों के क्वारंटाइन संबंधी नियमों में बदलाव किया है। विदेश से आने वाले नागिरिकों को अब क्वारंटाइन के लिए निर्धारित 14 दिनों में से 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन में अपने खर्चे पर रहना होगा। 

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि विदेशों से आने वाले व्यक्तियों के आगमन से पूर्व उनसे एक सहमति पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा। इसमें क्वारंटाइन के लिए निर्धारित 14 दिनों में से 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन अपने खर्चे पर और 7 दिन आइसोलेशन अपने घर पर स्वास्थ्य की स्व निगरानी में रहने के दिशा-निर्देश हैं। 

आदेश में कहा गया है कि अपवाद स्वरूप केवल विशेष परिस्थितियों में 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने की अनुमति दी जाएगी। मानव संकट, गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु की दशा, गंभीर बीमारी और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ माता-पिता होने की दशा में यह अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य होगा। 

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